जयपुर। राज्य की जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि की गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशकए कारागारए राजस्थान राजीव दासोत के अनुसार राज्य की कारागृहों में कुशल एवं अकुशल बंदी श्रमिकों की नई मजदूरी दर क्रमशः ₹ 249 तथा ₹ 225 निर्धारित की गई हैं। इससे पहले यह राशि क्रमशः ₹ 209 तथा ₹ 189 थी।
दासोत ने बताया कि राज्य की कारागृहों में दरी निवार कपड़ा बुनाई सिलाई कूलर बनाना कार्पेंट्री होजरी एवं लुहारी आदि कार्य कारागृह उद्योग में करवाए जाते हैं। बंदियों द्वारा फिनायल झाड़ू एवं पोछा निर्माण भी किया जाता है। हाल ही में मसाले पीसने का कार्य भी प्रारंभ हुआ है।
कारागृह उद्योग में कार्य करने वाले कैदी कुशल श्रमिक कहलाते हैंए वहीं जेल सेवाओं का रखरखाव करने वाले अन्य समस्त कैदी अकुशल श्रमिक कहे जाते हैं। जेल नियमों के अंतर्गत भुगतान योग्य पारिश्रमिक की 75 प्रतिशत राशि बंदी श्रमिक को दी जाती है। शेष 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर पीड़ित पक्ष को प्रदान की जाती है।
बंदी मजदूरी में संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बंदी मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई हैं जिससे राज्य की कारागृहों में बंद लगभग छह हजार दंडित बंदियों को लाभ होगा।