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राजस्थान: CM गहलोत के बेटे के करीबी रिटायर्ड IAS अफसर पर सरकार नरम, करप्शन केस हटाने की तैयारी

Kuldeep by Kuldeep
January 24, 2021
Reading Time: 1min read
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Vaibhav Gehlot

राजस्थान सरकार ने एक रिटायर्ड IAS समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामले को वापस लिए जाने की गुहार लगाई है. मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के चार साल बाद राजस्थान सरकार ने एक विशेष अदालत के सामने ये याचिका दाखिल की है. इन तीन पूर्व अधिकारियों में से एक राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के सलाहकार भी हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2015 और 2016 में तीन अधिकारियों- जीएस संधू, IAS (अब रिटायर्ड), निष्काम दिवाकर RAS (अब रिटायर्ड) और ओंकारमल सैनी (मौजूदा RAS अधिकारी)- के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान दो चार्जशीट दाखिल की गई थीं.

गिरफ्तार भी हुए थे तीनों अधिकारी

ACB (Anti Corruption Bureau) ने 8 जुलाई, 2016 को चार्जशीट दायर की थी. जिसके मुताबिक संधू, जो कि 2010-11 में शहरी विकास और आवास (UDH) विभाग में प्रधान सचिव, दिवाकर, तत्कालीन उप सचिव, UDH और सैनी, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, जयपुर विकास प्राधिकरण, एक हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित जमीन को एक निजी निर्माण कंपनी को आवंटित करने में “आपराधिक साजिश” का हिस्सा थे. इन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि इन्हें जमानत मिल गई थी.

विशेष अदालत के समक्ष 19 जनवरी 2021 को भेजे गए एक आवेदन में राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि संधू और दो अन्य के खिलाफ मामला वापस ले लिया जाए. छह महीने पहले जुलाई 2019 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद संधू और दिवाकर ने सरकार में प्रतिनिधित्व किया था. UDH विभाग ने एक समिति गठित की जिसने मामले को वापस लेने की सिफारिश की है.

गहलोत के मंत्री से भी की थी पूछताछ

संयोग से गहलोत के मंत्रिमंडल में UDH मंत्री शांति धारीवाल को भी 2015 में ACB ने उसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. धारीवाल से जब पूछा गया कि क्या आपके मंत्रालय की एक कमेटी तीन नौकरशाहों को हितों के टकराव मामले में क्लीन चिट देने की सिफारिश कर रही है, तब उन्होंने कहा कि हितों के टकराव का तो कोई मामला ही नहीं है.

उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, “जांच UDH समिति द्वारा और साथ ही गृह विभाग की एक समिति द्वारा आयोजित की गई थी और यह पाया गया कि कोई मामला नहीं है. तीनों नौकरशाहों को तत्कालीन BJP सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाया, क्योंकि उन्होंने BJP नेताओं द्वारा की गई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया था.”

नौकरशाहों के खिलाफ नहीं बनता कोई मामला

धारीवाल ने आगे कहा, “मेरा नाम FIR में या मामले में कहीं भी नहीं था. ACB ने मुझे बुलाया था, लेकिन यह कहा कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था. रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी और न ही सरकार को कोई नुकसान हुआ. नौकरशाहों के खिलाफ कोई मामला नहीं है. इसके विपरीत, सरकार को 54 लाख रुपए का फायदा हुआ है.”

केस वापस लिए जाने के आवेदन में राज्य सरकार ने बताया है कि तीन नौकरशाहों में से किसी का भी नाम मूल शिकायत, प्रारंभिक जांच या FIR में नहीं था. आवेदन के मुताबिक किसी विशेष व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या हानि नहीं पहुंचाई गई है. सरकार का ये भी कहना है कि विचाराधीन जमीन तो सरकारी जमीन थी ही नहीं और इसकी यथास्थिति नहीं बदली गई थी. यह भी कहा गया है कि ACB ने CrPC की धारा 197 के तहत आवश्यक अभियोजन स्वीकृति के बिना, एक सार्वजनिक सेवक संधू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

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